शिमलाहिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को शिमला नगर निगम को सार्वजनिक स्थानों पर अनाधिकृत होर्डिंग्स और सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण से संबंधित मामले पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट और हिमाचल प्रदेश खुले स्थान (विकृति निवारण) अधिनियम, 1985 के तहत की गई कार्रवाई का पूरा विवरण दाखिल करने का भी निर्देश दिया था।
अनिल कुमार द्वारा दायर एक याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायमूर्ति सबीना की खंडपीठ ने आदेश पारित किए।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादियों अर्थात् मुख्य सचिव, उपायुक्त, शिमला और एमसी शिमला ने राजनीतिक दलों को 2007 की अधिसूचना के नियम 9 के पूर्ण उल्लंघन में अपने होर्डिंग लगाने की अनुमति दी है, जिसमें प्रावधान है कि हेरिटेज जोन में किसी भी विज्ञापन / होर्डिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। विशेष रूप से सड़क के हिस्सों पर यानी माल रोड, राष्ट्रपति भवन से छोटा शिमला तक, जिसमें एक तरफ रिज रीगल बिल्डिंग (लक्कड़ बाजार) तक और दूसरी तरफ रिज रोड के साथ रानी झांसी पार्क और यूएस क्लब रोड से यूएस क्लब तक है। दरवाज़ा।
याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि उच्च न्यायालय के अगस्त 2007 के इस आदेश के अनुपालन में उत्तरदाताओं को एमसी शिमला की सीमा के भीतर विज्ञापन होर्डिंग लगाने से संबंधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया जाए।
न्यायालय ने 1 जून, 2022 के अपने पहले के आदेश में कहा था कि याचिका में सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाया गया है और इस प्रकार उक्त याचिका को जनहित याचिका के रूप में मानने का आदेश दिया गया है।
उस तारीख को अदालत में मौजूद पुलिस अधीक्षक (एसपी) शिमला मोनिका भुटुंगरू ने अदालत को सूचित किया था कि मामले में तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और मामले की जांच की जा रही है.
अदालत में मौजूद नगर आयुक्त शिमला ने बताया कि उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी कर अनाधिकृत होर्डिंग/पोस्टर हटाए जा रहे हैं.
कोर्ट ने दोनों अधिकारियों द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की सराहना की थी, हालांकि, यह देखा गया था कि अनधिकृत होर्डिंग / पोस्टर हटाने का काम, साथ ही विरूपण को रोकने का काम, जैसा कि शुरू किया गया था, कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना भी जारी रहना चाहिए।
मामला 21 जुलाई 2022 का है।
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