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भारत में आने वाले मोटर वाहन गैर-परिवहन वाहनों के लिए अधिसूचना जारी नियम, 2022
पीआईबी दिल्ली द्वारा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल विजिटिंग इंडिया रूल्स, 2022 को अधिसूचना जीएसआर 680 (ई) दिनांक 02.09.2022 के तहत जारी किया है। ये नियम भारत के क्षेत्र में प्रवेश करते या चलते समय अन्य देशों में पंजीकृत गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों की आवाजाही को औपचारिक रूप देते हैं।
देश में प्रवास की अवधि के दौरान इन नियमों के तहत चलने वाले वाहन (वाहनों) में निम्नलिखित दस्तावेज ले जाया जाएगा, अर्थात्: –
(i) एक वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र;
(ii) वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, जो भी लागू हो;
(iii) एक वैध बीमा पॉलिसी;
(iv) नियंत्रण प्रमाण पत्र के तहत वैध प्रदूषण (यदि मूल देश में लागू हो);
यदि ऊपर उल्लिखित दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो एक अधिकृत अंग्रेजी अनुवाद, जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित, मूल दस्तावेजों के साथ ले जाया जाएगा।
भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के क्षेत्र के भीतर स्थानीय यात्रियों और सामानों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी।
भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को भारत के मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
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