अंतिम बार अपडेट 12 जुलाई, 2022 को शाम 6:32 बजे
लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर को केंद्र सरकार ने 2003 के विद्युत अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए कर्तव्यों और शक्तियों को पूरा करने की अनुमति दी थी।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल को सोमवार को गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी निर्देश में विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दिए गए अधिकार का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 239 की उप-धारा (1) के अनुसार, राष्ट्रपति एतद्द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश देते हैं। 36, 2003), उक्त अधिनियम की धारा 82 और 83 को छोड़कर, उक्त केंद्र शासित प्रदेश के भीतर, जो राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन हैं और अगले आदेश तक।
2003 का विद्युत अधिनियम बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनों के साथ-साथ सामान्य प्राधिकरण को ऐसे उपाय करने का अधिकार देता है जो बिजली उद्योग के विकास को आगे बढ़ाएंगे, उसमें प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेंगे, उपभोक्ताओं की रक्षा करेंगे। हित, सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति, बिजली दरों को युक्तिसंगत बनाना, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और कुशल और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना।
उपर्युक्त क़ानून भारत के उन क्षेत्रों पर भी लागू होता है जहाँ एक वितरण लाइसेंसधारी को बिजली वितरित करने की अनुमति है।
Today News is Ladakh LG granted authority by the Central govt under Electricity Act 2003 i Hop You Like Our Posts So Please Share This Post.
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