एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पांच अन्य, जिन्हें एक साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, को बाद में 25,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी गई।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। (फाइल फोटो)
इंदौर की एक विशेष अदालत ने शनिवार को मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सहित छह आरोपियों को 2011 में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प के मामले में एक साल की सजा सुनाई।
अदालत ने बाद में उज्जैन के सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित सभी दोषियों को 25,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
अदालत ने सबूतों के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया।
सरकारी वकील विमल कुमार मिश्रा ने कहा कि सभी आरोपियों को तीन साल से कम की सजा होने के कारण उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.
इस बीच, दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कहा कि वे अदालत के फैसले पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं लेकिन वे उक्त सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे.
पुलिस के अनुसार, भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने 17 जुलाई, 2011 को सिंह को काले झंडे दिखाने की कोशिश की, जब उनका काफिला उज्जैन के जीवाजीगंज इलाके से गुजर रहा था, जिससे झड़प हो गई।
(धर्मेंद्र सिंह)
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